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Chapter-5. विधायिका Political Science class 11 in hindi Medium CBSE Notes

CBSE Class 11 Political Science Notes in Hindi Medium based on latest NCERT syllabus, covering definitions, diagrams, formulas, and exam-oriented explanations.

Chapter-5. विधायिका Political Science class 11 in hindi Medium CBSE Notes
Updated on: 05 March 2026

5. विधायिका

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कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण

अविश्वास प्रस्ताव :

जब कोई सरकार या कार्यपालिका लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है तो विपक्ष या उसके नेता सदन में एक प्रस्ताव लाते है जिसमें सरकार को अल्पमत की सरकार बताया जाता है और उसे फिर से सदन में अपनी बहुमत दिखाने को कहा जाता है | इस प्रस्ताव को अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है | बहुत सी सरकारें अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिर चुकी है | 

  • अविश्वास प्रस्ताव संसद द्वारा कार्यपालिका को उतरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार है | 
  • यह तभी संभव है जब सरकार लोकसभा में अल्पमत हो अन्यथा यह कल्पना मात्र हैं | 

संसदीय समितियाँ :

समिति एक छोटी संख्या है जिसे विशेष कार्य सौपा जाता है ये विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करती हैं और प्रशासनिक कार्यों पर निगरानी रखती है | 

1. वित्तीय समितियाँ : 

(i) लोक लेखा समिति : भारत सरकार के विभिन्न विभागों का खर्च नियमानुसार हुआ है या नहीं इसका लेखा जोखा रखती है | 

(ii) प्राकलन समिति : खर्च में किफ़ायत किस तरह की जा सकती है | 

(iii) लोक उपक्रम समिति: सरकारी उद्योगों की रिपोर्ट की जाँच करती है कि उद्योग का व्यवसाय कुशलता पूर्वक चलाये जा रहे है या नहीं | 

2. विभागीय स्थायी समितियाँ : यह कृषि, वाणिज्य उद्योग, गृह मंत्रालय इत्यादि संबंधित विधेयकों की देखरेख करती है |  

3. संयुक्त संसदीय समितियाँ : इन समितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं | संयुक्त संसदीय समितियों का गठन किसी विधेयक पर संयुक्त चर्चा अथवा वित्तीय अनिमियतताओं की जाँच के लिए किया जा सकता है |

दलबदल : यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित न हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता दे दे तो उसे दलबदल कहते है | 

दलबदल निरोधक कानून : संविधान के 52 वाँ संशोधन द्वारा सन 1985 में एक कानून बनाया गया जिसके द्वारा सदन का अध्यक्ष अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है | इसे दलबदल निरोधक कानून कहते है | यदि यह सिद्ध हो जाये कि कोई सदस्य ने दलबदल किया है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है | उअर ऐसे दलबदलू को किसी भी राजनितिक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है |  

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